PAN-Aadhar linking 2025 ;अगर आपने अब तक अपना PAN और Aadhar लिंक नहीं किया है,तो यह खबर आपके लिए जरुरी है, लेकिन ध्यान रहे, यह मौका सबके लिए नहीं है। सर्कार ने हल ही में PAN-Aadhar लिंकिंग की आखिरी तारीख 31 दिसंबर 2025 तय की है, यह डेडलाइन सिर्फ एक खास समूह के लोगों पर लागू होती है।
आइए जानते है कौन इसका फायदा उठा सकता है, किसे पेनल्टी देनी पड़ेगी, और PAN को दोबारा एक्टिव कैसे करें।
किन लोगों को होगा फायदा
आयकर विभाग के अनुसार,31 दिसंबर 2025 की नई डेडलाइन केवल उन व्यक्तियो पर लागू आहुति है जिन्होंने 1 अक्टूबर 2024 या उससे पहले Aadhar enrolment ID के माध्यम से अपना PAN बनवाया है।
अगर आपने PAN आवेदन करते समय अपने Aadhar नंबर की बजाय EID यानी एनरोलमेंट ID का इस्तेमाल किया था, तो आप इस ग्रेस पीरियड के हकदार है।
अगर आप इस समूह में आते है और 31 दिसंबर 2025 तक PAN Aadhar लिंकिंग कर लेते है, तो आपको कोई जुर्माना नहीं देना होगा। लेकिन अगर डेडलाइन को मिस करते है,तो आपका PAN 1 जनवरी 2026 से निष्क्रिय Inoperative हो जायेगा।
बाकी टैक्सपेयर्स के लिए क्या है स्थिति ?
ज्यादातर लोगो के लिए यह राहत अब ख़त्म हो चुकी है। दरसअल,सामान्य टैक्सपेयर्स के लिए PAN-Aadhar लिंकिंग की आखिरी तारीख 30 जून 2023 थी। जो लोग इस तारीख तक लिंक नहीं कर पाए, उनका PAN 1 जुलाई 2023 से Inoprative घोषित कर दिया गया।
इसका सीधा असर यह है कि ऐसे लोग अब अपने PAN का इस्तेमाल बैंक अकाउंट,इनकम टैक्स रिटर्न,या किसी भी वित्तीय दस्तावेज में नहीं कर सकते जब तक कि वह दोबारा सक्रिय न हो जाए।
इनएक्टिव होने पर क्या करें यूजर ?
अगर आपका PAN निष्क्रिय हो गया है,तो चिंता की बात नहीं। आप इसे फिर से एक्टिव कर सकते है, बस इसके लिए आपको 1,000 का जुर्माना भरना होगा। री-एक्टिवेशन की प्रक्रिया हम यहां बता रहे है।
- सबसे पहले Income tax e-filing पोर्टल पर जाएं।
- वहां ''Link Aadhar ''सेक्शन में जाकर 1,000 का जुर्माना पे करें।
- पेमेंट के बाद PAN-Aadhar लिंकिंग का अनुरोध सबमिट करें।
- इनकम टैक्स की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं।
- Quick links में link Aadhar status पर क्लिक करें।
- अपना PAN और Aadhar status नंबर दर्ज करें।
- अब ''View link Aadhar status पर क्लिक करें।
- आपको तुरंत दिख जायेगा कि आपका PAN लिंक है या नहीं
- बैंक अकाउंट वेरिफिकेशन फेल हो सकता है।
- इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं कर पाएंगे।
- फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में दिक्कत आएगी।
- क्रेडिट कार्ड या लोन अप्रूवल में बांधा आ सकती है।
