दोस्तों इस आर्टिकल में मै आपको वातना वाला हूँ की पैन कार्ड को आधार से लिंक करने का डेट एक्सटेंड हो गया है। लेकिन देना होगा चार्ज। आधार को लिंक करना सबके लिए जरुरी नहीं असम ,जम्मू और कश्मीर और मेघालय के निवासी ,इनकम टैक्स एक्ट 1961 के मुताबित नॉन रेसिडेंस , 80 वर्ष से अधिक उम्र के या पिछले साल तक 80 से ज्यादा उम्र के जो भारत के नागरिक नहीं है उन्हें लिंक कराना जरुरी नहीं। तो चलिए स्टार्ट करे है।
Aadhar Pan Link : आधार कार्ड से पैन कार्ड को लिंक कराने की अंतिम तारीख 31 मार्च है। सरकार पहले भी इसमें मोहलत दे चुकी है। इसीलिए अगली राहत का इंतजार किये बिना दोनों कागजात को जोड़ ले वार्ना आर्थिक नुकसान झेलना पड़ सकता है। इनकम टैक्स 1961 की धारा 139AA के अनुसार ,आधार पाने के लिए पात्र और पैन रखने वाले प्रत्येक व्यक्ति को 31 मार्च 2022 तक अपने आधार को अपने पैन से जोड़ना होगा अगर ऐसा नहीं किया जाए तो कई तरह की परेशानी होगी जो आपके वित्तीय लेनदेन को प्रभावित करेगी। इतना ही नहीं आपका पैन बेकार हो जायेगा और अगली बार जब भी उसका इस्तेमाल करेंगे तो जुरमाना भरने की नौबत आ जाएगी।
जब तक अपने पैन कार्ड को आधार दे साथ लिंक नहीं किया जायेगा। तब तक पैन बेकार रहेगा। पैन बेकार होने पर टीडीएस या टीडीएस पर अधिक पैसा कटेगा और भी कई दिक्क़ते हो सकती है जिसके बारे में नीचे बताया जा रहा है।
1. 50000 रूपये से अधिक की एफडी नहीं ले पाएंगे।
2. 50000 रूपये से अधिक कॅश जमा नहीं कर पाएंगे।
3. नया डेबिट या क्रेडिट कार्ड नहीं ले पाएंगे।
4. मुटुरल फण्ड ने निवेश या उसे रिडीम नहीं कर पाएंगे।
5. किसी भी विदेशी करेंसी को 50000 रूपये से अधिक का खर्च कर नहीं खरीद पाएंगे।
ऐसे चेक करे आधार पैन लिंक है नहीं
- सबसे पहले इनकम टैक्स डिपार्टमंट की ऑफिसियल वेबसाइट Incometax.gov पर जाए।
- यहां नीचे की तरफ लिंक आधार स्टेटस का ऑप्शन मिलेगा ,उस पर क्लिक करे।
- इसके बाद अगला पेज खुलेगा झा आपको अपना आधार और पैन कार्ड नंबर डालकर व्यू आधार लिंक स्टेटस पर क्लिक करना होगा।
- इस पर क्लिक करते ही स्क्रीन पर आधार पैन नहीं इसकी जानकारी आ जाएगी।
ऑनलाइन लिंक कर सकते है आधार पैन
- सबसे पहले इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ऑफिसियल वेबसाइट incometax.gov पर जाये।
- इसमें नीचे की तरह लिंक आधार का ऑप्शन मिलेगा। इस पर क्लिक करने पर एक नया पेज खुलेगा।
- इसमें आपको पैन नंबर ,आधार और आधार कार्ड में दर्ज नाम डालकर लिंक आधार पर क्लिक करना होगा।
- इसके बाद आयकर विभाग आपके दोनों नंबर को लिंक करने की प्रोसेसेज में डाल देगा।
लिंक रद्द हुआ तो बेकार हो जाएगा पैन कार्ड
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अनुसार अगर कोई पैन कार्ड होल्डर पैन को आधार से लिंक नहीं कराता है ,तो उनके पैन को इनऑपरेटिव घोषित कर दिया जाएगा। इसके बाद वित्तीय लेनदेन इस्तेमाल नहीं हो पाएगा। यह भी जान लीजिए की अगर आप अपने बैंक अकाउंट से 50 हजार रूपये से ज्यादा की रकम निकाल या जमा कर रहे है तो आपको पैन कार्ड दिखाना पड़ता है। ऐसे में पैन के निष्क्रय होने पर आप 50 हजार रूपये से ज्यादा का लेन देन नहीं कर सकेंगे।
अटक सकता है निवेश का पैसा
सेबी से कहा है की अगर 30 सितम्बर तक पैन और आधार को लिंक नहीं किया गया तो काम करना बंद कर देगा। अगर पैन नहीं होगा तो कोई भी ट्रांसक्शन नहीं हो पाएगा।
देना होगा दोगुना TDS
सीए अभय शर्मा के अनुसार अगर किसी व्यक्ति के पास एक्टिव पैन नंबर नहीं है तो बैंक आपकी आय पर 20% की ताड से TDS कटेगा।
जुर्माना भी लग सकता है
नियम के तहत अगर आपका पैन रद्द हो चूका है और फिर बह आप इसका उपयोग बैंक के लेन देन या अन्य जगह करते है तो ऐसा मन जाएगा की अपने कानून के तहत पैन नहीं दिया है। ऐसे में आपके ऊपर इनकम टैक्स एक्ट की धारा 272B के तहत 10000 रूपये का जुर्माना लग सकता है। एक्ट की धारा 139A के तहत मांगे जान पर पैन दिखाना अनिवार्य है। हालांकि बैंक अकाउंट खुलवाने या फिर ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए रद्द पैन का इस्तेमाल करने पर जुर्माना नहीं लगेगा।
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